देहरादून: मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को राज्यपाल महोदय द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत, दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी।
देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

More Stories
बजाज समूह के 100 वर्ष स्वतंत्रता संग्राम से वैश्विक विस्तार तक, पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण के एक शतक की सराहना की
विकासनगर में अवैध व्यवसायिक निर्माण पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, यमुना विहार क्षेत्र में बिना स्वीकृति निर्माण सील, अभियान आगे भी रहेगा जारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून सैनिक इंस्टीट्यूट, गढ़ी कैंट, देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर-शौर्य, सम्मान और वीरता का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग