देहरादून। दिनांक 30 /5 /25 को मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302 /201/ 354 ए आईपीसी व 3(1)d अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बनाम पुलकित आर्य आदि ( अंकिता भंडारी मर्डर केस) में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार महोदय द्वारा
1 अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास व ₹50000 जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास 10000 रुपए जुर्माना धारा 354 ए आईपीसी में 2 वर्ष का कठोर कारावास ₹10000 जुर्माना व धारा 3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास वह ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई है।
2 अभियुक्त सौरभ भास्कर व अभियुक्त अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹10000 जुर्माना व3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई है
व 4 लाख प्रतिकर मिर्तिका के परिजनों को देना है
More Stories
मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को वनों के संरक्षण के साथ ही वन संपदाओं को लोगों की आजीविका से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास करने के दिए निर्देश
सीएम धामी ने हैली सर्विस ऑपरेटर्स को कड़े शब्दों में किया स्पष्ट, सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, हैली दुर्घटनाओं की ऑडिट के भी निर्देश
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात