उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला : उपनल कर्मचारियों को ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’, कट-ऑफ डेट में भी बदलाव

उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला : उपनल कर्मचारियों को ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’, कट-ऑफ डेट में भी बदलाव

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उपनल (UPNL) के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। शासन ने समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) के लाभ से संबंधित पूर्व में जारी शासनादेश में संशोधन करते हुए पात्रता की कट-ऑफ तिथि बदल दी है। अब 12 नवंबर 2018 के स्थान पर 15 अक्टूबर 2024 को नई कट-ऑफ तिथि निर्धारित किया गया है।

सैनिक कल्याण अनुभाग की ओर से सचिव युगल किशोर पन्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 3 फरवरी 2026 और 20 फरवरी 2026 को जारी शासनादेशों में जहां-जहां 12 नवंबर 2018 की कट-ऑफ तिथि का उल्लेख है, उसे संशोधित कर 15 अक्टूबर 2024 पढ़ा जाएगा।

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शासनादेश के अनुसार, नई कट-ऑफ तिथि के आधार पर पात्र पाए जाने वाले उपनल कर्मचारियों को 1 मार्च 2026 से “समान कार्य के लिए समान वेतन” का लाभ दिया जाएगा। यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 116/2018 कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में दिए गए आदेशों के अनुपालन में लिया गया है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपनल कर्मचारियों से जुड़े अन्य लंबित और भविष्य में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति विचार करेगी तथा आवश्यक सिफारिशें और आगे की कार्रवाई करेगी।

शासन ने स्पष्ट किया है कि 3 फरवरी 2026 और 20 फरवरी 2026 के शासनादेश केवल संशोधित कट-ऑफ तिथि की सीमा तक परिवर्तित माने जाएंगे। इनके अतिरिक्त पूर्व में जारी सभी अन्य प्रावधान और निर्णय पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।

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सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में ऐसे उपनल कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो 15 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं और अब समान कार्य के लिए समान वेतन के लाभ के दायरे में आ सकेंगे।

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